मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक एवं कल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना है, ताकि आर्थिक तंगी की वजह से गरीब बहन, बेटियों की शादी में कोई कठिनाई न हो। और ना ही आर्थिक स्थिति के कारण किसी गरीब बहन, बेटियों की शादी न टूटे। यह योजना कई राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि) में अलग-अलग नाम और नियमों के साथ लागू की गई है, लेकिन इसका मकसद एक ही है – गरीब परिवारों की बहन, बेटियों की शादी में वित्तीय मदद

योजना का उद्देश्य:-

  1. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना।
  2. बाल विवाह की समस्या को कम करना और बेटियों की शादी सही उम्र में कराना।
  3. विवाह खर्च का बोझ को कम करना।
  4. समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना।

पात्रता (Eligibility)

लाभार्थी राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
वर (लड़का) की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से होना चाहिए।एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं (कुछ राज्यों में यही नियम है)। मिलने वाला लाभ राशि (Financial Assistance)राज्य के अनुसार राशि अलग होती है।
जैसे– मध्य प्रदेश में ₹55,000 की सहायता (₹49,000 बेटी के खाते में और ₹6,000 सामान/व्यवस्था के लिए)।
बिहार में लगभग ₹25,000 – ₹30,000 की आर्थिक मदद।
राजस्थान में गरीब परिवारों को विवाह हेतु नकद राशि दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड (लड़की और परिवार का)
जन्म प्रमाण पत्र (कन्या की उम्र साबित करने के लिए)
दूल्हे की आयु का प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
निवास प्रमाण पत्र
विवाह आमंत्रण पत्र / विवाह का प्रमाण
बैंक खाता विवरण (कन्या के नाम से)
पासपोर्ट साइज दो से अधिक फोटो

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन
राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल (जैसे– मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग पोर्टल, बिहार समाज कल्याण विभाग वेबसाइट आदि) पर जाएँ।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” का विकल्प चुनें।
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
ऑफ़लाइन आवेदन
नजदीकी जनपद पंचायत / नगर पालिका / ब्लॉक कार्यालय / जनसेवा केंद्र CSC में फॉर्म भरकर जमा करें।
जाँच और स्वीकृति
आवेदन की जाँच के बाद पात्रता तय की जाती है।
स्वीकृति मिलने पर शादी के बाद आर्थिक सहायता की राशि सीधे लड़की के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

यह योजना केवल गरीब परिवारों की बेटियों के लिए है।
एक ही बार विवाह होने पर लाभ मिलेगा।
राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मिलती है।
कई राज्यों में सामूहिक विवाह समारोह भी इस योजना के अंतर्गत कराए जाते हैं।

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